हमारे देश में अगर सबसे बेहतरीन शिक्षण संस्थानों की बात की जाए तो उनमें केंद्रीय विद्यालय जिसे KV भी कहा जाता है । हर कोई यही चाहता है कि कैसे भी करके केंद्रीय विद्यालय में उनका एडमिशन हो जाए । जहां एक तरफ यह एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है तो वहीं इसके कुछ खास नियम भी हैं । ऐसा ही एक नियम है student transfer यानि स्थानांतरण का जिसके बारे में मैं इस आर्टिकल में आपको बताऊंगा । इसलिए KV to KV Student Transfer Rules in Hindi को अंत तक पढ़ें ।
जिन भी छात्रों या उनके माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों का एक केंद्रीय विद्यालय से दूसरे केंद्रीय विद्यालय में आसानी से ट्रांसफर हो जाए तो उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा । उन नियमों को मैं आपको समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से kv to kv student transfer rules को फॉलो कर सकते हैं ।
Contents
KV Student Transfer Rules in Hindi
सबसे पहले मैं आपको एक केंद्रीय विद्यालय से दूसरे केंद्रीय विद्यालय में छात्र के स्थानांतरण से जुड़े आधिकारिक नियमों को जैसा का तैसा बता देता हूं । इसके बाद मैं एक एक करके आपको सारे नियमों के बारे में विस्तार से समझाऊंगा ।
Rule 1. यदि माता-पिता को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में स्थानांतरित किया गया है तो केवी टीसी वाले बच्चों का प्रवेश स्वचालित (कक्षा की संख्या से अधिक) होगा । जब वर्ग संख्या 55 तक पहुँच जाए, तो अतिरिक्त अनुभाग खोलने के प्रयास शुरू किए जाने चाहिए ।
Rule 2. रक्षा कर्मी और अर्ध-सैन्य बल, जो अपने परिवारों को अपनी पसंद के किसी स्टेशन में स्थानांतरित करते हैं, जब भी उन्हें कुछ गैर-पारिवारिक क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाता है या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाता है, वे अपने बच्चों को केवी टीसी पर स्टेशन पर स्थित एक केवी में प्रवेश दे सकते हैं जहां वे अपना परिवार रखेंगे ।
Rule 3. अन्य सभी मामलों में जहां माता-पिता का स्थानांतरण शामिल नहीं है, केवी टीसी के साथ प्रवेश संबंधित क्षेत्र के उपायुक्त के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा ।
Rule 4. केवी टीसी पर स्थानीय स्थानांतरण के सभी मामले संबंधित डीसी के अनुमोदन से मेरिट के आधार पर किए जाएंगे ।
Rule 5. केवी टीसी वाले छात्र को भी परियोजना केवी में अध्यक्ष, वीएमसी की पूर्व सहमति से केवल 45 की कक्षा तक की अनुमति दी जा सकती है । इसके अलावा परियोजना विद्यालयों में केवी टीसी पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा । हालांकि, क्षेत्र के उपायुक्त को अत्यंत योग्य मामलों में परियोजना/निकटतम केवी में प्रवेश की अनुमति देने का अधिकार है ।
KV Transfer rules explained in Hindi
चलिए अब ऊपर दिए गए नियमों को विस्तार से समझते हैं कि KV to kv student transfer rules क्या हैं और आप इनका कैसे पालन करेंगे । किन किन परिस्थितियों में आप एक केंद्रीय विद्यालय से दूसरे केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है ।
KV Rule 1
केंद्रीय विद्यालय संगठन का पहला नियम छात्र/छात्रा के माता पिता का एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरण से जुड़ा हुआ है । केवी का पहला नियम कहता है कि अगर किसी भी स्टूडेंट के माता पिता का ट्रांसफर वर्तमान केंद्रीय विद्यालय के क्षेत्र से अधिक दूरी पर हुआ है तो उस परिस्थिति में छात्र का भी स्थानांतरण किया जा सकता है । माता पिता अपने बच्चे का ट्रांसफर नए क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय में करवा सकते हैं ।
इस परिस्थिति में केंद्रीय विद्यालय स्वचालित रूप में बच्चे का एडमिशन KV TC के आधार पर लेगी । अगर उस विद्यालय की कक्षा की संख्या अधिकतम होगी तब भी छात्र का एडमिशन लेना अनिवार्य होगा । अगर कक्षा में छात्रों की संख्या 55 से अधिक हो जाती है तो उस परिस्थिति में अतिरिक्त अनुभाग खोले जायेंगे ।
KV Rule 2
Kv to Kv transfer rules की सूची में अगला नियम रक्षा कर्मियों और अर्ध सैनिक बलों से जुड़ा हुआ है । केंद्रीय विद्यालय संगठन का अगला नियम कहता है कि जितने भी रक्षा कर्मी चाहे वे पुलिस हो या अन्य और साथ ही देश के सैनिक अपने बच्चों का ट्रांसफर उस केंद्रीय विद्यालय में करवा सकते हैं, जहां उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर हुई है ।
कई बार ऐसा होता है कि सुरक्षा कर्मियों का स्थानांतरण ऐसी जगहों पर हो जाता है जो नक्सली क्षेत्र हैं या परिवार के रहने लायक नहीं हैं । ऐसी परिस्थिति में वे जहां भी अपना परिवार रखेंगे वहां स्थित केवी स्कूल में KV TC के आधार पर अपने बच्चों का दाखिला दिला सकते हैं ।
KV Rule 3
केंद्रीय विद्यालय का तीसरा नियम ऐसे छात्रों का एक केवी से दूसरे केवी में ट्रांसफर से संबंधित है, जिनके माता पिता का स्थानांतरण नहीं हुआ है । इसका अर्थ यह हुआ कि माता या पिता का ट्रांसफर किसी अन्य क्षेत्र में नहीं हुआ है लेकिन वे अपने बच्चे का ट्रांसफर दूसरे केवी में चाहते हैं ।
ऐसी परिस्थिति में विद्यालय के Deputy Commissioner को यह जिम्मेदार दी जाती है कि वह छात्र के टीसी और अन्य कारणों के आधार पर बच्चे को एडमिशन दें । यह फैसला पूर्ण रूप से डीसी पर निर्भर करता है ।
KV Student Transfer Rule 4
चौथा नियम स्थानीय स्थानांतरण से जुड़ा हुआ है यानि कि अगर आप एक ही शहर में एक केंद्रीय विद्यालय से दूसरे केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो ऐसे में क्या यह मुमकिन है ? तो जी हां, यह बिल्कुल मुमकिन है और बच्चे के मेरिट के आधार पर उस विद्यालय के डीसी एडमिशन दे सकते हैं ।
ट्रांसफर से जुड़े ज्यादतर प्रक्रियाओं में मुख्य भूमिका डीसी यानि डेप्युटी कमिश्नर की होती है । अगर आप स्थानीय स्थानांतरण करवाना चाहते हैं तो विद्यालय के डीसी से संपर्क करें ।
KV Transfer Rule 5
KV to KV student transfer rule 5 प्रोजेक्ट केंद्रीय विद्यालयों से संबंधित है । अगर आप प्रोजेक्ट केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उस कक्षा की संख्या 45 से नीचे ही होनी चाहिए । आपके पास भले ही केंद्रीय विद्यालय का टीसी क्यों न हो, 45 से अधिक संख्या वाले छात्रों की कक्षा में आपका प्रवेश नहीं हो सकता ।
हालांकि, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने डीसी ( उपायुक्त ) को यह अधिकार दिया है कि विशेष मामलों में वे छात्र को प्रोजेक्ट/निकटतम केंद्रीय विद्यालय स्कूल में छात्र को प्रवेश दे सकते हैं ।
अगर आप एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक transfer certificate होना चाहिए । इसे लेने के लिए आपको एक application लिखना होगा । अगर आप नहीं जानते कि Student transfer application कैसे लिखें तो Application in Hindi आर्टिकल जरूर पढ़ें । इसके अलावा अगर आप transfer, migration और provisional certificate में अंतर जानना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पर जाकर पूरी जानकारी पढ़ें ।
Conclusion on KV Student Transfer
आपने इस आर्टिकल में विस्तार से जाना कि KV to KV student transfer rules in Hindi क्या हैं । मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरे नियम विस्तार से और आसान भाषा में समझाऊं । अगर आपके मन में इस विषय से जुड़े अन्य प्रश्न हैं तो उसे कॉमेंट में लिखें । मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा ।
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Sir maine apne bacche ka admission kendriya vidyalaya kanpur me kraya hai but mere husband gonda me posted hai, so mai apne bacche ko vhi le jana chahte hai pl.koi sulation btaye
आप कानपुर के केंद्रीय विद्यालय से संपर्क करें और उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराएं । उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपके बच्चे का ट्रांसफर गोंडा ही कर दिया जाए जहां बच्चे के पिता कार्यरत हैं । इसके लिए आपको स्कूल के प्रबंधक को पत्र लिखकर अपने बच्चे के ट्रांसफर के लिए अनुरोध करना होगा ।
इसके बाद विद्यालय की तरफ से आपसे संपर्क किया जाएगा और जो भी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़े, आपको उन्हें देनी होगी । आपने जिस परिस्थिति के बारे में बताया है वह केंद्रीय विद्यालय के स्थानांतरण नियमों में अंकित है इसलिए आपकी यथोचित मदद अवश्य की जायेगी ।